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सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति ऋण/प्रतिभूतित ओवर ड्राफ्ट

  • उद्देश्‍य

    किेसी उत्‍पादक प्रयोजन हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकता है.

    अधिकतम राशि

    अ. ऋण
    क) एनएससी के प्रति ऋण

    2 साल तक  – संचितमूल्‍य का 70% .
    2 साल से अधिक 4 साल तक  - संचितमूल्‍य का 75% .
    4 साल से अधिक - संचितमूल्‍य का 85% .

    जीवन बीमा पालिसी/केवीपी के प्रति – अभ्‍यर्पण मूल्‍य का 90%

    एनएससी/केवीपी के प्रति एसओडी - संचित मूल्‍य का 80%

    एलआईसी के प्रति एसओडी - संचितमूल्‍य का 90%

    नोट : केवीपी के प्रति ऋणों का नकदीकरण (ढाई साल के बाद किया जा सकता है.)

    पुनर्भुगतान

    ऋणों के लिए :-
    अधिकतम 60 किस्‍तों में या परिपक्‍वता की अवधि तक, जो भी पहले होता है.

    प्रतिभूतित ओवर ड्राफ्ट :-
    तीन वर्ष.

    ब्‍याज दर यहॉं क्लिक करें

    सदस्‍यता

    रु.1.00 लाख तक – नामत: सदस्‍यता

    रु.1.00 लाख से अधिक – नियमित सदस्‍यता – हद तक शेयरहोल्डिंग मानदंडों के अनुसार

    जमानत

    शून्‍य

    प्राथमिक प्रतिभूति

    एनएससी, केवीपी और एलआईसी पालिसियों का अभ्‍यर्पण और गिरवी.

    सेवा प्रभार
    • ऋणों के लिए :-
      0.60 % (न्‍यूनतम रु.100/- और अधिकतम रु.1000/- + लागू जीएसटी
    • एसओडी के लिए :-
      0.60 % (न्‍यूनतम रु.100/- और अधिकतम रु.1000/- + लागू जीएसटी

    सेवा शुल्क - सेवा नियमावली के अनुसार

    अन्‍य
    • अवयस्‍क के नाम जारी प्रमाण पत्र प्रतिभूति के रूप में स्‍वीकार नहीं किया जाता.
    • जीवन बीमा निगम द्वारा जारी किए गए पालिसी के विरुद्ध ऋण/एसओडी के लिए तभी विचार किया जाएगा जब पालिसी केवल ऋणकर्ता के नाम जारी किया जाता है.
    • बैंक के संचालन के क्षेत्र के बाहर डाकघर द्वारा जारी एनएससी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।