कार्य आदेशों के प्रति किसी निर्माण/औद्योगिक/इंजीनियरिंग इकाइयों/सिविल ठेकेदारों/सरकारी ठेकेदारों, आदि को हम परिक्रामी ऋण सीमा(आरसीएल) प्रदान करते हैं. गतिविधि और क्षमता के आधार पर वर्तमान/प्रत्याशित गतिविधियों के लिए पक्षकार को अमुक सीमा की मंजूरी की जाएगी. |
मख्य मदें :-
- आदेश का मूल्य, लाभ का मार्जिन, ऋणकर्ता का योगदान, पाप्त किया अग्रिम भुगतान (यदि हो),आदि पर प्रत्येक ऋण की राशि निर्णय की जाती है.
- ऋणकर्ता को सीमा की मंजूरी की जाएगी. प्रलेखन आरसीएल की पूर्ण सीमा के लिए किया जाएगा.
- आरसीएल के अंतर्गत प्रत्येक वितरण के लिए अलग प्रलेखन की आवश्यकता नहीं है.
- आदेश या ठेके की प्रतियॉं सहित ऋण्कर्ता के पत्रशीर्ष पर उसका अनुरोध बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा.
- ब्याज दर ऋणकर्ता के सीसी खाते पर लागू ब्याज दर जैसा है.
- ऋणकर्ता द्वारा जब कभी ठेका या आदेश प्राप्त किया जाता है, आरसीएल के अंतर्गत ऋण संवितरण के लिए वह बैंक से संपर्क करता है.
- मार्जिन आदेशों का 25% है.
- अवधि, जिसके अंदर कार्य निष्पादन की आशा की जाती है, सामान्यतया 36 महीनों से अधिक नहीं है.
- बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता है.
सेवा प्रभार और शेयर धन प्रतिभूति ऋणों पर लागू जैसा है. |
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विस्तृत विवरण के लिए loans[at]abhyudayabank[dot]net , मेल पर हमें लिखें और अभ्युदय सहकारी बैंक आपको उत्तर देगा. |