उद्देश्य
मान्यता प्राप्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार संस्था या सांविधिक/तकनीकी इकाई या सरकारी प्रशिक्षण विभाग, आदि द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 6 माह से 3 वर्ष की अवधि वाले व्यावसायिक/नैपुण्य विकास कोर्स, जिसे पूरा करने पर प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रदान किया जाता है. विशेषतया, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आईटीसी) और पालीटेक्निक संस्थानो द्वारा दिये जाने वाले कोर्स पात्रता श्रेणी के अंतर्गत कवर किए जाते हैं. रोजगार प्रदान करने वाले अन्य नैपुण्य विकास कार्यक्रम भी बैंक शामिल कर सकता है.
व्यय, जिनके लिए ऋण प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है
- सरकार/सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित ट्यूशन/कोर्स शुल्क
- परीक्षा/पुस्तकालय / प्रयोगशाला शुल्क
- जमानती राशि
- पुस्तकें/उपस्कर/उपकरण की खरीदी
- कोर्स् पूरा करने के लिए आवश्यक कोई अन्य व्यय
- निजी संस्थान के कोर्स शुल्क के संबंध में, शुल्क यदि सरकार/सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है तो व्यय को उसी प्रकार के कोर्स के लिए सरकारी संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क पर 125% तक सीमित किया जाता है.
अधिकतम राशि
व्ययों को निपटाने, आवश्यकताओं के अनुसार वित्त्ीय सहायता पर विचार कर ऋण राशि का परिकलन किया जाएगा, यह परिकलन निम्न सीमाओं के अधीन हैं :
- एक वर्ष तक की अवधि वाले कोर्स के लिए – रु. 50,000/-
- एक वर्ष से अधिक अवधि वाले कोर्स के लिए – रु.1,50,000/-
बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार, प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट कोर्सों के संदर्भ में, ऐसे कोर्स की प्रकृति और कोर्स और उसके रोजगारी क्षमता को देखते हुए और ऋण पात्रता पर विचार करते हुए एक वर्ष तक की अवधि वाले कोर्स के लिए रु.75,000/- तक की सीमा और एक वर्ष से अधिक अवधि वाले कोर्स के लिए रु.2.00 लाख तक की सीमा पर विचार कर सकता है.
पात्रता
विद्याथी पात्रता
- विद्यार्थी भारतीय नागरिक हो
- राज्य सरकार/केन्द्रीय बोर्ड द्वारा आयोजित 10 वीं कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो.
- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स, जो एक रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम है, में प्रवेश के लिए योग्यता प्राप्त किया हुआ हो.
संयुक्त ऋणकर्ता
संयुक्त ऋणकर्ता सामान्यतया विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक होंगे. विवाहित व्यक्ति के संदर्भ में, संयुक्त ऋणकर्ता या तो उसके जीवन साथी या माता-पिता या सास और ससुर हो सकते हैं.
व्यावसायिक कोर्स के लिए शिक्षा ऋण योजना पुनर्भुगतान
कोर्स के पूरा होने के बाद, पुनर्भुगतान ऋण स्थगन अवधि के बाद से आरंभ होगा, जैसा कि निम्न सूचित है :-
एक वर्ष की अवधि वाले कोर्स के लिए
कोर्स पूरा होने के 6 महीने के बाद से
एक वर्ष की अवधि वाले कोर्स के लिए
कोर्स पूरा होने के 12 महीने के बाद से. तथापि, यदि विद्यार्थी द्वारा कोर्स पूरा करने के 6 महीनों के अंदर ही रोजगार प्राप्त कर लेता है, ईएमआई भुगतान आगे किया जाता है और रोजगार प्राप्त करने की तारीख से 6 महीने के बाद से तय किया जाएगा.
ऋण स्थगन अवधि के बाद एक समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में ऋण का पुनर्भुगतान किया जाएगा :
1 वर्ष तक के कोर्स के लिए - 3 से 5 वर्षों में
1 वर्ष से अधिक अवधि के कोर्स के लिए - 5 से 7 वर्षों में
ब्याज दर यहॉं क्लिक करें
नोट :-
ऋण स्थगन अवधि में ब्याज लगाया जाता है तो बैंक द्वारा ऋण स्थगन अवधि तक 1% ब्याज छूट प्रदान किया जाएगा.
तथापि सहमति के अनुसार, मारटोरिया अवधि के दौरान ब्याज नहीं लगाया जाता, प्रथम वितरण के दिन से बिना किसी रियायत सामान्य ब्याज लगाया जाएगा.
मार्जिन शून्य
सदस्यता
आवेदक और सह-आवेदक के लिए नियमित सदस्यता, हद तक शेयरहोल्डिंग मानदंडों के अनुसार
जमानतदारों के लिए नामत: सदस्यता, रु.100/-.
प्रतिभूति
माता और पिता, दोनों, संयुक्त ऋणकर्ता के रूप में विद्यार्थी के साथ ऋण प्रलेख का निष्पादन करेंगे.
सेवा प्रभार शून्य