विवरण
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ईडब्ल्यूएस
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एलआईजी
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एमआईजी-I
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एमआईजी-II
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प्रभावी दिनांक |
अ) 17.06.2015 या उससे पहले & 31.12.2016 -15 वर्षों के लिए पात्र
आ) 01.01.2017 से – 20 वर्षों के लिए पात्र हैं.
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अ) 17.06.2015 या उससे पहले & 31.12.2016- 15 वर्षों के लिए पात्र
आ) 01.01.2017 से – 20 वर्षों के लिए पात्र हैं
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01.01.2017 से - 20 वर्षों के लिए पात्र हैं. |
01.01.2017 से – 20 वर्षों के लिए पात्र हैं. |
योजना की वैधता |
31.03.2022
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31.03.2022
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31.03.2021
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31.03.2021 |
पारिवारिक आय |
रु3.00 लाख तक
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रु.3.00 लाख से रु.6.00 लाख तक
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रु.6.00 लाख से रु.12.00 लाख तक
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रु.12.00 लाख से रु.18.00 लाख तक |
मकान का क्षेत्र फल |
30 वर्ग मीटर केवल विस्तरण के लिए
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60 वर्ग मीटर केवल विस्तरण के लिए
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160 वर्ग मीटर
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200.00 वर्ग मीटर |
अधिकतम ऋण राशि पर परिकलित अनुदान राशि |
रु.6.00 लाख |
रु.6.00 लाख
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रु.9.00 लाख
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रु12.00 लाख |
संसाधन शुल्क |
रु.6.00 लाख तक कुछ नही.
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रु.6.00 लाख तक कुछ नहीं.
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रु.9.00 लाख तक कुछ नहीं. |
रु12.00 लाख तक कुछ नहीं. |
अधिकतम अनुदान राशि |
अ) 31.12.2016 तक मंजूरित राशि के लिए रु.2,29,000/-
आ) 01.01.2017 या उसके बाद मंजूरित राशि के लिए रु.2,67,280/-
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अ) 31.12.2016 तक मंजूरित राशि के लिए रु.2,29,000/-
आ) 01.01.2017 या उसके बाद मंजूरित राशि के लिए रु.2,67,280/-
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रु.2,35,068/- |
रु.2,30,156/- |
याजमान्य |
या तो एकल या संयुक्त रूप से - एक महिला का होना आवश्यक है. (सीमित विस्तरण के मामले में लागू नहीं है)
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या तो एकल या संयुक्त रूप से - एक महिला का होना आवश्यक है. (सीमित विस्तरण के मामले में लागू नहीं है)
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या तो एकल या/और संयुक्त रूप से - महिला या पुरुष आवेदक. |
या तो एकल या/और संयुक्त रूप से - महिला या पुरुष आवेदक. |
परिवार |
पति, पत्नी, अविवाहित संतान
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पति, पत्नी, अविवाहित संतान
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पति, पत्नी, अविवाहित संतान (वैवाहिक स्थिति से बिना किसी संबंध, आय अर्जक सदस्य अलग पारिवारिक सदस्य माना जाएगा). |
पति, पत्नी, अविवाहित संतान (वैवाहिक स्थिति से बिना किसी संबंध, आय अर्जक सदस्य अलग पारिवारिक सदस्य माना जाएगा). |