बैंक ग्रहकों के ईसीएस डेबिट लेनदेन करने का दायित्व तभी लेता है, जब :
- ग्राहक बैंक को वैध और पूर्ण आदेश देता है कि ईसीएस के माध्यम से प्राप्त किसी भी डेबिट को वह स्वीकार करें.
- ईसीएस आदेश का कार्यान्वयन करते समय ग्राहक के खाते में पर्याप्त जमा शेष उपलब्ध हो.
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