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परिक्रामी ऋण सीमाएं (आरसीएल)

  • कार्य आदेशों के प्रति किसी निर्माण/औद्य‍ोगिक/इंजीनियरिंग इकाइयों/सिविल ठेकेदारों/सरकारी ठेकेदारों, आदि को हम परिक्रामी ऋण सीमा(आरसीएल) प्रदान करते हैं. गतिविधि और क्षमता के आधार पर वर्तमान/प्रत्‍याशित गतिविधियों के लिए पक्षकार को अमुक सीमा की मंजूरी की जाएगी.
    मख्‍य मदें :-
    • आदेश का मूल्‍य, लाभ का मार्जिन, ऋणकर्ता का योगदान, पाप्‍त किया अग्रिम भुगतान (यदि हो),आदि पर प्रत्‍येक ऋण की राशि निर्णय की जाती है.
    • ऋणकर्ता को सीमा की मंजूरी की जाएगी. प्रलेखन आरसीएल की पूर्ण सीमा के लिए किया जाएगा.
    • आरसीएल के अंतर्गत प्रत्‍येक वितरण के लिए अलग प्रलेखन की आवश्‍यकता नहीं है.
    • आदेश या ठेके की प्रतियॉं सहित ऋण्‍कर्ता के पत्रशीर्ष पर उसका अनुरोध बैंक को प्रस्‍तुत किया जाएगा.
    • ब्‍याज दर ऋणकर्ता के सीसी खाते पर लागू ब्‍याज दर जैसा है.
    • ऋणकर्ता द्वारा जब कभी ठेका या आदेश प्राप्‍त किया जाता है, आरसीएल के अंतर्गत ऋण संवितरण के लिए वह बैंक से संपर्क करता है.
    • मार्जिन आदेशों का 25% है.
    • अवधि, जिसके अंदर कार्य निष्‍पादन की आशा की जाती है, सामान्‍यतया 36 महीनों से अधिक नहीं है.
    • बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्‍यकता है.
    सेवा प्रभार और शेयर धन प्रतिभूति ऋणों पर लागू जैसा है.
    प्रथम वर्ष आरओआई के लिए यहॉं क्लिक करें,
    विस्‍तृत विवरण के लिए loans[at]abhyudayabank[dot]net , मेल पर हमें लिखें और अभ्‍युदय सहकारी बैंक आपको उत्‍तर देगा.