अभ्युदय के नकद-रहित बैंकिंग के आधुनिक दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है !
आपके साथ संतोषप्रद और दीर्घकालीन संबंधों को बनाये रखने की कामना करते हुए .
चिप आधारित रूपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड :-
दैनिक पीओएस/ईकाम लेनदेन अंतरण सीमा रु.1,00,000/- है. रु.25,000/- की एटीएम आहरण सीमा सहित संयुक्त सीमा रु.1,25,000/- है.
आकर्षणीय विशेषताएं, जैसी :
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा : दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अंग हानि के लिए रु.2,00,000/- .
- विश्राम कक्षों में प्रवेश :- राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय हवाई पत्तन विश्राम कक्षों में प्रवेश, यानी, हवाई पत्तन में प्लाटिनम कार्ड को न्यूनतम रु.2/- के लिए स्वैपिंग करने के बाद कार्ड धारक विश्राम कक्ष सुविधा और अन्य संबंधित लाभ प्राप्त कर सकता है.
- उपयोगिता बिलों पर नकद वापसी प्रस्ताव :- उपयोगिता बिलों के भुगतान पर 5% नकद वापसी (बशर्ते कि अधिकतम सीमा रु..50 प्रति महीना प्रति कार्ड). टेलीफोन, मोबाइल, बिजली, गैस, पानी और स्वास्थ्य रक्षा संबंधित उपयोगिता बिल.
- व्यापारियों के प्रस्ताव व अन्य लाभ :- क्रियाशीलता और उपयोग में तेजी लाने हेतु बैंकों की मदद करने के लिए रूपे प्लैटिनम कार्ड धारकों के लिए एनसीपीआई के गठबंधन में व्यापारियों के कई प्रस्ताव हैं. वर्तमान में निम्न प्रकार के दो प्रस्ताव है :
i) क्रोमा प्रस्ताव : न्यूनतम रु.2000 या उससे अधिक खरीदी पर रु. 500 छूट का प्रस्ताव.
ii) अपोलो फार्मसी का प्रस्ताव :a) अपोलो एफएमसीजी-15%(300%_अपोलो उत्पाद, दवाइयॉं-10% छूट (डीपीसीओ दवाइयॉं छोड़कर),एफएमसीजी उत्पाद - 5 % छूट.
टिप्पणी : प्रस्ताव समय समय पर परिवर्तनाधीन हैं.
शाखा में संपर्क करनें और प्लैटिनम रूपे डेबिट कार्ड का मूल्य बढ़ावें
गाड़े हुए ईएमवी चिप युक्त अभ्युदय रूपे डेबिट कार्ड सुगम और सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करता है.
चिप आधारित रूपे डेबिट व एटीएम कार्ड
रूपे भारतीय स्वदेशी कार्ड योजना है, जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा परिकल्पित और आरंभ की गई है. रूपे कार्ड हमारे सभी आटोमेटेड टेल्लर मशीन (एटीएम) और पीओएस टर्मिनलों पर स्वीकार किए जाते हैं.
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रूपे क्लासिक कार्ड पोस्टर पर बीमा कवर की छूट यहॉं क्लिक करें
NPCI द्वारा जारी परिपत्र "NPCI / 2019-20 / Rupay / 003 दिनांक 23 मई, 2019" के अनुसार, यह सदस्य बैंकों को सूचित किया गया था कि Rupay Classic कार्ड के लिए बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2019-20 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यह सूचित किया जाता है कि रुपे इंश्योरेंस सुविधा, रुपे क्लासिक कार्ड्स पर F.Y 2020 - 21 से उपलब्ध नहीं होगी।
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डेबिट कार्ड के महत्वपूर्ण नियम व शर्ते
चिप आधारित रूपे डेबिट व एटीएम कार्ड
महत्वपूर्ण सूचना : कृपया सुनिश्चित करें कि अभ्युदय बैंक के चिप आधारित डेबिट व एटिएम कार्ड के उपयोग करने से पहले आपने इन नियम व शर्तों को सावधानी से पढ़ लिया है. डेबिट व एटिएम कार्ड के उपयोग करने से यह माना जाता है कि आप निम्न सूचित नियम व शर्तों को बेशर्त स्वीकार कर रहे हैं और उनसे आबद्ध हैं और संबद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमनों तथा अधिनियम के अंतर्गत रचित सभी नियम व विनियमनों और समय समय पर उनमें किए गये संशोधनों/आशोधनों के साथ समय समय पर लागू किसी अन्य अध्यादेशों के अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व स्वीकार करते हैं. अभ्युदय बैंक के बचत बैंक/चालू खाते के परिचालन संबंधी नियम व शर्तों से भी आप आबद्ध रहेंगे.
परिभाषाएं
- The “बैंक” का मतलब अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, जो बहु राज्यीय सहकारी बैंक अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय है तथा उनके उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि हैं.
- “कार्ड” या “डेबिट कार्ड” का अर्थ अभ्युदय सहकारी बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी किया गया अभ्युदय सहकारी बैंक चिप आधारित रूपे डेबिट सह एटिएम कार्ड से संदर्भित है.
- “कार्डधारक” का मतलब वह अनुमोदित ग्राहक है, जिसने कार्ड के लिए अनुरोध किया है तथा संबद्ध नियम व शर्तों के अनुपालन करने का वचन दिया है और जिसे कार्ड जारी किया गया है तथा जो कार्ड रखने व उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है. कार्डधारक को ‘’आप’’, ‘’आपका’’, ‘’उसे’’ या समानार्थक सर्वनामों से संबोधित किया गया है और सभी संदर्भ पुरुष वाचक सर्वनाम में किया गया है. वे स्त्रीलिंग के लिए भी लागू है.
- “खाता(ते)” का अर्थ डेबिट कार्ड के वैध परिचालनों के लिए पात्र बैंक द्वारा निर्दिष्ट कार्डधारक का बचत बैंक या चालू खातों से संदर्भित हैं, जो डेबिट कार्ड के वैध परिचालनों के लिए पात्र खाता(तों) के रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं. कार्डधारक को खाताधारी या एकल हस्ताक्षरित व्यक्ति या एक से अधिक खाताधारकों/हस्ताक्षर कर्ताओं के मामले में परिचालन हेतु प्राधिकृत एकल व्यक्ति होना है. अवयस्क खाता या जिस खाते में नाबालिग एक संयुक्त खातादार है, इसी प्रकार स्वामित्व फर्मों को छोड अन्य फर्म खाते तथा नकद ऋण खातेदार अभ्युदय सहकारी बैंक के चिप आधारित रूपे डेबिट कार्ड कार्डधारक बनने के लिए पात्र नहीं हैं.
- “प्राथमिक खाता” का अर्थ यदि एक से अधिक खातों को कार्ड से लिंक किया जाता है, तो जिस खाते को परिचालन हेतु प्रधान/प्रथम खाते के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, यानी, वह खाता, जिस खाते से खरीदी लेनदेन, नकद आहरण, प्रभार और कार्ड संबंधी शुल्क आदि डेबिट किए जाते हैं.
- “नामित खाते” में ऊपर वर्णित प्राथमिक खाता भी शामिल है और यह कार्ड धारक के ऐसे खाता(तों) को सूचित करता है जो उसके डेबिट कार्ड और पिन द्वारा परिचालन करने हेतु लिखित रूप में नामित किया(ये) गया(ये) है.
- “लिंक किए गए खाते” का संदर्भ अभ्युदय बैंक द्वारा खातेदार के प्राथमिक खाते के अलावा अन्य निर्दिष्ट लिंक किए खाते है, जो डेबिट कार्ड के वैध परिचालनों के लिए पात्र हैं. इसकेलिए कार्डधारक को खातादार या एकल हस्ताक्षरकर्ता या एक से अधिक खाताधारकों/हस्ताक्षर कर्ताओं के मामले में परिचालन हेतु प्राधिकृत एकल व्यक्ति होना आवश्यक है.
- “एटिएम” का अर्थ है कोई भी आटोमेटेड टेल्लर मशीन, जो भारत के किसी भी प्रांत में स्थित हो, और बैंक का हो या निर्दिष्ट शेयर नेटवर्क के अंतर्गत हो, जहॉं पर ग्राहक अपने कार्ड का उपयोग कर सकता है और बैंक के अपने खाते में स्थित निधियों का परिचालन कर सकता है.
- “नकद वितरक” का मतलनब ऐसे एटिएम से है, जिसका कार्य केवल नकद वितरण तक सीमित है.
- “पिन” का अर्थ व्यक्तिगत पहचान नंबर (पीआईएन) है, जो एटिएम और ईडीसी टर्मिनल के परिचालन के लिए आवश्यक है. यह बैंक द्वारा कार्डधारक को दिया जाता है और समय समय पर कार्डधारक इस नंबर का परिवर्तन कर सकता है.
- “शेयर नेटवर्क” का अर्थ अभ्युदय सहकारी बैंक के एटिएम के अलावा अन्य एटिएम का नेटवर्क है, जहॉं रूपे कार्ड स्वीकार किए जाते हैं.
- “लेनदेन” का अर्थ कार्ड का उपयोग करते हुए अपने खाते में परिचालन करने हेतु कार्डधारक द्वारा बैंक को दिया गया प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुदेश.
- “खाता विवरणी” का अर्थ है बैंक द्वारा कार्डधारक को भेजा गया सामयिक खाता विवरणी या खाता मेंटेन करने वाला बैंक द्वारा जारी किया गया पास बुक, जिसमें दिए गए अवधि के दौरान कार्डधारक द्वारा किए गए लेनदेनों का विवरण और उस दिन के जमाशेष का ब्यौरा दिया जाता है. इस में कोई ऐसी अन्य सूचना भी शामिल की जाती है, जिसे बैंक उचित मानता है.
- “व्यापारी” या “व्यापारी संगठन” का मतलब भारत के किसी भी प्रांत में स्थित संगठन हैं, जो कार्ड को स्वीकार करते हैं. इपमें अन्य संगठनों के साथ दूकान, स्टोर, रेस्तारॉं, वायुयान संस्थाएं, रेल्वे, पेट्रोल पम्प, आदि शामिल हैं.
- “इलेक्ट्रानिक डाटा कैप्चर(EDC) या पीओएस” भारत भर के इलेक्ट्रानिक विक्रय बिन्दु स्वाइप टर्मिनलों को संदर्भित करता है, चाहे वह अभ्युदय बैंक रूपे कार्ड का हो या किसी अन्य बैंक के नेटवर्क पर हो. ये सदस्य संगठनों के खरीदी लेनेदेनों के लिए खातों में नामे को अनुमत करता है.
- “वैध प्रभार” का मतलब कार्ड से वस्तु एवं सेवाओं की खरीदी हेतु कार्डधारक द्वारा किए गए प्रभार या कोई ऐसे प्रभार, जो इस उत्पाद के प्रयोजन हेतु समय समय पर बैंक द्वारा शामिल किए जाते हैं.
- “अपरिहार्य घटना” का अर्थ अग्नि, भू-चाल, बाढ़, महामारी,हड़ताल, लॉक-आउट, श्रमिक आंदोलन, औद्योगिक विवाद, दंगे, नागरिक अशांति, दैविक घटनाएं, किसी परिवहन एजेंसी की असफलता या देरी, या अन्य सुविधाएं, भूल-चूक या सरकारी प्राधिकारियों की कार्रवाई, जिनके कारण कार्यान्वयन के दायित्व में देरी या अडचनें, जिनमें कानून में या अन्य विनियामक प्राधिकरण में परिवर्तन शामिल हैं तथा ऐसी गतिविधियॉं, जो बैंक के नियंत्रण से बाहर हैं या अन्य किसी कारण वश, जिसका सामान्यतया पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता और उसके लिए प्रावधान नहीं किया जा सकता और ऐसी गतिविधियॉं, जिनका पूर्वानुमान सामान्य विवेकवाले व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता.
- “विधि” में लागू सभी सविधि, अधिनियमन, अधिनियम या विधान-मंडल या संसद, अध्यादेश, नियम, उप-नियम, विनियम, न्याय निर्णय, अधिसूचनाएं, मार्गदर्शी सिद्धांत, नीतियॉं, निदेश, परिपत्र और अन्य किसी सरकारी आदेश, सांविधिक प्राधिकरण, अधिकरण, बोर्ड, न्यायालय या मान्यता प्राप्त स्टाक एक्स्चेंज के आदेश, अंतिम या मध्यावधि डिगरी और न्याय निर्णय, आदि शामिल हैं.
- “तकनीकी समस्या” : इसमें बिजली या विद्युत आपूर्ति में रूकावट, साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर में तृटियों या कंप्यूटर बंद होने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी समस्या या कठिनाई, इंटरनेट सुविधा की अनुपलब्धता, बैंक सर्वर और एटिएम नेटवर्क के बीच संचार की समस्यायें, बैंक सर्वरों का बंद होना, लिंकों की अनुपलब्धता, कंप्यूटर साफ्टवेयर के प्रदोष, एटिएम या अन्य किसी सेवा प्रदाता की अवसंरचना और टेली संचार नेटवर्क में समस्यायें, अन्य किसी टेली संचार नेटवर्क में समस्यायें तथा कोई अन्य प्रौद्योगिकी संबंधित समस्यायें शामिल हैं.
- “याड-ऑन कार्ड” का मतलब खाताधारक द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति को जारी किया गया अनुपूरक या अतिरिक्त कार्ड है.
- “रूपे विनियमन” का मतलब रूपे द्वारा अपने मताधिकारी/सदस्य बैंकों को जारी किए गए विनियमन.
पात्रता :
चेक बुक सुविधा के साथ बचत बैंक खाते/व्यक्तिगत चालू खाते कार्ड जारी करने के लिए पात्र हैं. संयुक्त खातों के मामले में, केवल ऐसे खाते, जो एकल व्यक्ति द्वारा परिचालित किए जाते हैं, कार्ड जारी करने के लिए अनुमत हैं. संयुक्त हस्ताक्षरों से परिचालित खाते या अवयस्क के खाते या ऐसे खाते, जिसमें अवयस्क संयुक्त खातादार है, कार्ड जारी करने हेतु पात्र नहीं हैं.
वैधता :
बैंक के एटिएम में उपयोग करने के लिए कार्ड वैध हैं. रूपे का लोगो अंकित तथा रूपे के अनुमोदित एटिएम में उपयोग करने के लिए कार्ड वैध हैं. भारत में रूपे का लोगो प्रदर्शित पीओएस टर्मिनल पर भी यह कार्ड उपयोग किया जा सकता है. तथापि विदेशी मुद्रा में भुगतान हेतु यह कार्ड वैध नहीं है. कार्ड में अंकित वर्ष तथा महीने के अंतिम दिवस तक कार्ड वैध है.
शुल्क और प्रभार
रूपे डेबिट कार्ड के शुल्क और प्रभार निम्न प्रस्तुत है :
क्र. संख्या |
गतिविधि |
प्रभार * |
1. |
प्राथमिक कार्ड की जारी |
कुछ नहीं |
2. |
प्रथम वर्ष के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाता.
तदुपरांत वार्षिक शुल्क |
रू.100/-(क्लासिक कार्ड)
रू.150/-(प्लॅटिनम कार्ड) |
3. |
तदुपरांत अतिरिक्त कार्ड/याड-ऑन कार्ड की जारी के लिए |
रू.100/-(क्लासिक कार्ड)
रू.150/-(प्लॅटिनम कार्ड) |
4. |
फटे-टूटे या गुम हुए कार्डो की पुन: जारी करने के लिए |
रू.100/-(क्लासिक कार्ड)
रू.150/-(प्लॅटिनम कार्ड) |
5. |
डूप्लिकेट पिन की पुन: जारी |
रु.50/- |
6. |
अभ्युदय एटिएम पर सभी खातादारों के नकद आहरण/जमा शेष की पूछताछ के लिए |
कुछ नहीं |
7. |
अन्य बैंक एटिएम पर बैंक के बचत बैंक खातेदारों द्वारा कैलेंडर महीने में पाँच लेनदेन तक (वित्तीय + गैर वित्तीय#) |
कुछ नहीं |
8. |
अन्य बैंक एटिएम पर बैंक के बचत बैंक खातेदारों द्वारा कैलेंडर महीने में छठा या उससे अधिक लेनदेन (वित्तीय + गैर वित्तीय#) |
रु.20/- प्रति लेनदेन |
9. |
पीओएस टर्मिनल पर लेनदेन प्रभार |
कुछ नहीं |
10. |
पेट्रोल पम्प और रेल्वे बुकिंग केलिए लेनदेन प्रभार |
भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार |
11. |
अन्य बैंक एटिएम पर बैंक के चालू खाते खातेदारों द्वारा कैलेंडर महीने में सभी (वित्तीय + गैर वित्तीय#) लेनदेन |
रु.20/- प्रति लेनदेन |
* उक्त प्रभार में सेवा प्रभार शामिल है तथा समय समय पर परिवर्तनाधीन है.
# वित्तीय लेनदेन में एटिएम आहरण सम्मिलित हैं; गैर-वित्तीय लेनदेनों में जमा शेष की पूछताछ, पिन परिवर्तन/लघु विवरणी, आदि शामिल है.
नोट : शुल्क और प्रभार समय समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं.
व्यक्तिगत पहचान नंबर (पिन)
आरंभ में कार्डधारक को कार्ड का उपयोग करने के लिए बैंक द्वारा उसे एक व्यक्तिगत पहचान नंबर (पिन) जारी किया जाता है. कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह पिन उसे मुहरबंद मेल में प्राप्त हो. पिन प्राप्त होते ही कार्डधारक को बैंक के एटिएम में अपनी इच्छानुसार पिन नंबर का परिवर्तन करना चाहिए. अपने द्वारा फिर से नंबर बदल दिए जाने तक कार्डधारक को इसी परिवर्तित पिन नंबर का उपयोग भविष्य के लेनदेनों के लिए करना चाहिए. किसी भी स्थिति में कार्डधारक को अपना पिन नंबर संयुक्त खातेदार और बैंक सहित किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए. अपने पिन नंबर को दूसरे व्यक्ति को बताने बाद, कार्ड के अप्राधिकृत उपयोग सहित, उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए कार्डधारक स्वयं बाध्य होगा. अप्राधिकृत उपयोग सहित, कार्ड और पिन द्वारा संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से दिए गए किसी प्रकार के अनुदेशों को कार्डधारक द्वारा दिए गए अनुदेश माने जाएंगे और बैंक द्वारा यह माना जाएगा कि ऐसे अनुदेश कार्डधारक द्वारा ही दिए गए हैं.
- यदि कार्ड गुम होता है या उसकी चोरी होती है, तो कार्ड को हॉट लिस्टिंग करने के लिए कार्डधारक को उसकी सूचना बैंक को तुरंत देनी चाहिए. कार्डधारक कार्ड की गुम होने की सूचना बैंक से पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर से “5667717” नंबर को “HOTC” एसएमएस कर भेज सकता है. यद्यपि 24 घंटे वाली ग्राहक सेवा केंद्र को ग्राहक द्वारा कार्ड की चोरी या गुम होने की सूचना अपने ही खर्चे पर रिपोर्ट किया जा सकता है, कार्डधारक को यह सूचना बैंक को यथासंभव लिखितपूर्वक भी देनी चाहिए. ऐसी लिखित सूचना के साथ पुलिस द्वारा दी गयी शिकायत पत्र की पावती भी संलग्न करना चाहिए.
- कार्ड की चोरी या गुम होने की सूचना साथ साथ उसकी लिखितपूर्वक पुष्टि बैंक को रिपोर्ट किए जाने के बाद से कार्ड द्वारा उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के वित्तीय दायित्व, जैसे कार्ड द्वारा किए गए किसी प्रकार के खरीदी लेनदेन के लिए, कार्डधारक को रक्षा मिलती है. कृपया यह नोट करें कि कार्ड को ब्लॉक करने की प्रक्रिया के दौरान एटिएम द्वारा किए गए नकद आहरण लेनदेनों के लिए ‘एसा कवरेज’ नहीं मिलता है चूँकि ऐसे लेनदेन पिन द्वारा कवर किए जाते हैं और पिन की जानकारी केवल कार्डधारक को ही होती है.
- कार्डधारक कार्ड के गुम होने पर बैंक को उसकी सूचना नहीं देता है या गुम होने पर बैंक को सूचित करने से पहले ही उसका दुरुपयोग होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के वित्तीय दायित्व (सिविल या क्रिमिनल), क्षति, लागत, व्यय या हानि से बैंक को हाने वाली संपूर्ण क्षतिपूर्ति करने केलिए सहमति देता है.
- लिखित पूर्वक अनुरोध प्राप्त होने के बाद तथा आवश्यक शुल्क भरे जाने के बाद तथा कार्डधारक द्वारा सभी प्रकार के नियम व शर्तों के अनुपालन किए जाने के बाद बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार कार्ड की बदलाई करती है.
- यदि गुम/चोरी हुए कार्ड बाद में मिल जाता है, तो कार्डधारक को उसका उपयोग नहीं करना चाहिए. कार्ड और उसके मैगनेटिक स्ट्रिप को टुकडे टकडे कर नष्ट करना चाहिए.
कार्ड को सुपुर्द करना / कार्ड की बदलाई
उपयोग कर रहे कार्ड जब टूट जाता है या नष्ट होता है या गुम होता है तो उसकी बदलाई की जाएगी. उसकी लागत बैक द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा. कार्ड की बदलाई बैंक की विवेकाधिकार के अनुसार
- नये आवेदन पत्र और
- गुम होने पर समुचित पत्र या फटे/टूटे कार्ड के मामले में कार्ड को सुपुर्द करने के बाद की जाएगी. बदलाई कार्ड की जारी नयी संविदा नहीं मानी जाएगी.
कार्डधारक जारी किया गया कार्ड बैंक की संपत्ति है. अनुरोध किए जाने पर या जब कार्डधारक को कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे बैंक को सुपुर्द करना चाहिए. कार्डधारक को कार्ड की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर, या किसी कारणवश बैंक द्वारा सेवाएं बंद की जाती है, तो कार्ड निरसन के लिए उसे बैंक को वापस करना चाहिए. किसी भी चोरी या गुम हुए कार्ड के स्थान पर बैंक जैसा उचित समझे, अपने विवेकाधिकार के अनुसार बदलाई कार्ड जारी करेगा, उसका नया पिन जारी करेगा या वही नियम व शर्तों पर वर्तमान कार्ड के लिए नया पिन जारी करेगा या वही या नये पिन नंबर के साथ नवीकृत कार्ड जारी करेगा. निम्न प्रावधानों के अधीन, यदि कार्ड का अनुचित/कपटपूर्ण/दोषपूर्वक उपयोग किया जाता है या नकली कार्ड और/या पिन का उपयोग किया जाता है या पराये व्यक्तियों के हाथों में जाने पर और उन्हें पिन नंबर की जानकारी होने पर उसका उपयोग किया जाता है, तो ऐसे कार्यों के लिए कार्डधारक बैंको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता.
कार्ड को अभ्यर्पण करने के लिए कार्डधारक का अधिकार :
- कार्डधारक किसी भी समय बैंक को लिखितपूर्वक पूर्व-सूचना (जो सात दिन की अवधि से कम न हो) जारी कर, याड-ऑन कार्ड, यदि हो तो, सहित कार्ड को उसके मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर तोड़-मरोड़ कर, बैंक को वापस करके, कार्ड का अभ्यर्पण कर सकता है. कार्ड पर दी गयी तथा किए गए सभी सुविधाओं तथा तत्संबधित प्रभारों के लिए उत्तरदायी है. डेबिट कार्ड पर कार्डधारक द्वारा किए गए सभी प्रकार के प्रभारों के लिए उततरदायी होगा, चाहे वे दुर्विनियोग के परिणाम स्वरूप लगाये गये हों या नहीं, और बैंक को कार्ड के तोड़-मरोड़ की सूचना दी गयी हैं कि नहीं, बैंक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय, कारण बताये बिना, कार्ड सेवाएं बंद कर सकता है.
- यदि कार्डधारक प्राथमिक खाता बंद करना चाहता है या अन्यथा कार्ड सुविधा को समाप्त करना चाहता है, उसे बैंक को कम-से-कम दो कार्य-दिवस पहले लिखित रूप में पूर्व सूचना देनी होगी तथा कार्ड जारी करने वाली शाखा में कार्ड को सुपुर्द करना है और उसकी वैध पावती प्राप्त करनी चाहिए.
कार्ड को नकारने, नवीकरण करने/रद्द करने के लिए बैंक का अधिकार :
- बैंक अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अंतर्गत, निर्धारित प्रभार भुगतानित किए जाने पर, कार्ड का नवीकरण कर सकता है. अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अंतर्गत बैंक, किसी भी समय और बिना किसी पूर्व-सूचना के और बिना किसी कारण बताये कार्ड जारी करने के लिए/नवीकरण करने के लिए ति️रस्कार कर सकता है या कार्ड और या सेवा को वापस ले सकता है.
- यदि किसी भी समय कार्डधारक अपना खाता बंद करने का निर्णय लेता है, खाते के साथ जारी किए गए कार्ड अपने आप रद्द होते हैं. कार्डधारक(कों) को खाते जोड़े गए कार्ड/कार्डों का उपयोग तुरंत बंद करना चाहिए और उसे/उन्हें नष्ट कर देना चाहिए तथा अपने यहॉं खाते से जुड़े सभी कार्ड, अति️रिक्त कार्ड वापस करने चाहिए. यदि कार्ड के कोई अति️देय लेनदेन, खाते में डेबिट नहीं किए जाते हैं, तो खातेदार को जमा शेष की भुगतान से पहले ही उस राशि में से घटा लिया जाएगा.
- बैंक कार्ड सुविधा तत्काल प्रभावी रूप से बंद करेगा और निम्न प्रकार की घटनाओं से किसी एक के होने पर कार्ड को वापस करना होगा :
- कार्ड के संबंध में दिए गए नियम व शर्तों के अनुपालन का उल्लंघन होने पर या कार्डधारक के संबद्ध बैंक खाते से संबंधित नियम व शर्तों के अनुपालन का उल्लंघन होने पर ;
- बैंक के साथ किए गए किसी प्रकार के करार या प्रति️बद्धता (आकस्मिक या अन्यथा) में उल्लंघन होने पर ;
- कार्डधारक के विरुद्ध दिवालियेपन या शोधाक्षम की प्रक्रिया या तत्सामन की प्रक्रिया आरंभ किए जाने पर ;
- कार्डधारक की मुत्यु पर;
- कार्डधारक पागल/उन्मादी/विक्षिप्त रिपोर्ट किए जाने पर ;
- यदि बैंक यह मानता है कि सुविधा का दुर्निवियोग किया जा रहा है या सही उपयोग नहीं किया जा रहा है ;
- नेटवर्क के किसी भी बैंक/शाखा द्वारा प्रति️कूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर; प्राथमिक खाते को अप्रचलित करते हुए बैंक द्वारा कार्ड का परिचालन बंद किया जाएगा. एटिएम कार्ड सुविधा के टर्मिनेशन के साथ-साथ, टर्मिनेशन के बाद, जिन लेनदेनों का संसाधन किया गया है परंतु कार्डधारक की शाखा को सूचित नहीं की गयी है, कार्डधारक के खाते में प्रभावित किए जाएंगे.
- कार्डधारक के खाते को बंद करना या उक्त खाते में कार्डधारक द्वारा न्यूनतम जमा राशि नहीं बनाये रखना.
सक्रिय बनाना
आपके कार्ड को सक्रिय बनाने के लिए कृपया उसे किसी अभ्युदय बैंक के एटिएम में या किसी एनएफएस के किसी एटिएम में या पीओएस पर उपयोग करें.
कार्डधारक के उत्तरदायित्व
- कार्ड की जारी और उसका उपयोग अभ्युदय सहकारी बैंक द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी नियम व विनियमनों के अधीन हैं.
- समय समय पर बैंक के अनुमोदन के अनुसार अभ्युदय बैंक एटिएम पर या अन्य बैंकों एटिएम पर, जो रूपे नेटवर्क के सदस्य है तथा व्यापारिक संगठनों के विक्रय बिन्दु (पीओएस) सवाइप टर्मिनल पर लेनदेन विकल्पों के लिए कार्ड केवल भारत में ही वैध है.
- किेसी भी स्थिति में कार्डधारक द्वारा कार्ड अंतरणीय/समनुदेशनीय नहीं हैं.
- कार्ड हमेंशा अभ्युदय सहकारी बैंक की संपत्ति है और संपत्ति रहेगी. बैंक के लिखित अनुरोध पर बैंक को उसे बेशर्त और तुरंत वापस कर देना चाहिए. कार्डधारक से अनुरोध है कि कार्ड सुपुर्द/वापस करते समय वे बैंक अधिकारी की पहचान सुनिश्चत करे.
- कार्ड प्राप्त करने पर कार्डधारक तुरंत कार्ड पर हस्ताक्षर करें. कार्डधारक किसी अन्य व्यक्ति को कार्ड का उपयोग करने नहीं देना चाहिए. उसका दुरूपयोग से बचाना चाहिए. तथा उसे हमेशा अपने निजी नियंत्रण में रखना चाहिए.
- कार्ड के उपयोग करने हेतु कार्ड के साथ कार्डधारक को जारी किया गया पिन या पिन के लिए कार्डधारक द्वारा चुने गये नंबरों की जानकारी केवल कार्डधारक को ही हो और वह नंबर केवल उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए ही हो. वह अंतरणीय नहीं है और सख्त गोपनीय है. पिन नंबर को कहीं भी लिखित रूप में, कहीं पर भी नहीं रखना चाहिए जिससे कि किसी भी अन्य पक्षकार को उसका उपयोग करने का अवसर प्रदान हो. किसी भी हालत में या स्वयं या अन्यथा किसी भी प्रकार से पिन नंबर किसी अन्य पक्षकार, बैंक के कर्मचारियों या व्यापारिक संगठनों को नहीं बताना चाहिए.
- एटिएम पर आहरण या अंतरण किए जाने पर राशि तुरंत कार्डधारक के खाते में तुरंत डेबिट की जाती है और कार्ड का उपयोग करने पर वैध प्रभार और लेनदेन प्रभावित होते हैं. उक्त लेनदेनों को अनुमत करने के लिए कार्डधारक को अपने खाते में पर्याप्त जमा शेष मेंटेन करना चाहिए.
- बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम जमा शेष को कार्डधारक अपने खातें हमेशा मेंटेन करना चाहिए. बैंक अपने विवेकाधीन समय समय पर जारी बैंक नियमों के अनुसार दंडात्मक या सेवा प्रभार लगा सकता है और/या कार्ड सुविधा वापस ले सकता है. यदि किसी समय उक्त बताये अनुसार जमा शेष आवश्यक न्यूनतम स्तर से कम होता है, तो कार्डधारक को किसी प्रकार की सूचना दिए बिना और/या किसी भी प्रकार का उत्तर दायित्व नहीं अपनाते हुए कार्ड सुविधा हटाने के लिए बिना कारण बताये, बैंक कार्ड सुविधा हटा सकता है.
- कार्ड खाते में पर्याप्त जमा शेष बिना कार्डधारक को कार्ड का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास नहीं करने चाहिए. यदि किसी कारण वश, कार्डधारक के खाते में उपलब्ध जमा शेष से अधिक भुगतान होने पर/डेबिट किये जाने पर, कार्डधारक यह वचन देगा कि वह ऐसे आहरण के तीन दिनों के अंदर अधिक आहरित राशि 18% वार्षिक ब्याज या समय समय पर लागू ब्याज और बैंक द्वारा लगाये गये प्रभार के साथ पुन: भुगतान करेगा.
- कार्डधारक के प्राथमिक और/या दूसरे खाते(तों) या किसी अन्य खाते के जमा शेषों पर, जो एकल व्यक्ति के नाम पर हो संयुक्त नामों पर, किसी वर्तमान या भविष्य के अन्य ग्रहणाधिकार या प्रभार के होते हुए भी, सभी अतिदेय बकाया जमाराशि पर्यंत, चाहे वे सेवाओं के कारण जोड़े गये हों और/या कार्डधारक द्वारा उपयोग किए गए हों, पर बैंक को समंजन करने का अधिकार और ग्रहणाधिकार है.
- कार्ड द्वारा किए गए लेनदेनों के लिए कार्डधारक उत्तरदायी है, चाहे वे कार्डधारक द्वारा प्राधिकृत किए गए हो कि नहीं और कार्डधारक कार्ड या पिन से संबंधित किसी भी अनधीकृत उपयोग करने पर, इस करार के निरसन के साथ साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप या विद्यमान किसी अन्य कानून के विरुद्ध उत्पन्न किसी दंडात्मक कार्रवाई का सामना करते हुए बैंक को हुई हानि या नष्ट का क्षतिपूरण करेगा.
- संयुक्त खाते के मामले में, जहॉं संयुक्त खातेदार को एक ही कार्ड जारी किया जाता है तो, दूसरा संयुक्त खातादारी स्पष्ट रूप से सहमत होंगे और आवेदन पत्र पर कार्ड की जारी के लिए अपनी व्यकत करेंगे. यदि एक से अधिक व्यक्ति इन नियम व शर्तों के लिए बाध्य होने के लिए हस्ताक्षर कर सहमत होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का उत्तरदायित्व संदर्भानुसार संयुक्त ओर पृथक-पृथक होगा. यह माना जाएगा कि ऐसे किसी व्यक्ति को दी गयी सूचना ऐसे सभी व्यक्तियों पर भी प्रभावी होगा, जैसे:-
- संयुक्त खाते के मामले में, जिसका परिचालन अनुदेश ‘’दोनों में से कोई एक या उततर जीवी’’ है, सभी संयुक्त खातादारों द्वारा अनुरोध किए जाने पर, प्रत्येक संयुक्त खातादार कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है.
- यदि कोई संयुक्त खातादार ‘’परिचालन बंद करने’’ के लिए अनुदेश देता है, तो ऐसे कार्ड खातों में कार्ड द्वारा कोई परिचालन अनुमत नहीं किया जाता. ऐसे कार्ड खातों के संदर्भ में केवल कोई एक या उससे अधिक संयुक्त खातेदार, जिसमें वह संयुक्त खातादार है, ‘’परिचालन बंद करने’’ के लिए अनुदेश दे सकता है.
- ‘’परिचालन बंद करने’’ के लिए अनुदेश वापस लेने के लिए सभी संयुक्त खातेदारों को संयुक्त अनुदेश देना है. ऐसी स्थिति में ऐसे कार्ड को चालू करने के लिए नयी सहमति/अधिदेश की आवश्यकता है, जिस पर सभी संयुक्त खातोदारों के हस्ताक्षर आवश्यक है.
- कार्डधारक को यह नोट करने के लिए अनुरोध किया जाता है कार्ड पर सूचित किए गए वर्ष और महीने के अंत तक कार्ड वैध है. कार्ड खाते की गति विधियों के मूल्यांकन के बाद बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार नवीकृत कार्ड, कार्ड की समाप्ति अवधि से पहले भेजता है. समय की परिसमाप्ति पर कार्ड को नवीकरण करने का अधिकार बैंक आरक्षित रखता है. कार्डधारक वचन देता है कि अवधि समाप्त कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्रिप को नष्ट करते हुए कार्ड को कई टुकडों में फाड़ देगा.
- कार्डधारक को चाहिए कि वह जिस बैंक शाखा में कार्ड खाता मेंटेन कर रहा है, उस शाखा में कम से कम महीने में एकबार खाते का पास बुक अद्यतन करावे/खाता विवरणी प्राप्त करें.
- कार्डधारक विवरणी प्राप्त करने के पंद्रह दिन से पहले बैंक द्वारा प्रदान की गयी विवरणी में या वेबसाइट में उपलब्ध विवरणी में किसी प्रकार की विसंगतियॉं, जैसी, एटिएम/व्यापारी संगठन के लेनदेनों में विसंगति, आदि, यदि हो, तो लिखित रूप में अभ्युदय बैंक को सूचित करेगा. जहॉं कहीं भी संभव हो, बैंक एसएमएस द्वारा लेनदेन के विवरण कार्डधारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर को भेजने का प्रयास करेगा. यदि ऐसी कोई सूचना उक्त समय के दौरान प्राप्त नहीं होती है, तो अभ्युदय बैंक यह मानता है कि दोनों लेनदेन और खाता विवरणी सही है.
एक से अधिक खाते / संयुक्त खाते
- यदि कार्डधारक को बैंक में कई खाते हैं, तो वह इससे सहमत होता है कि बैंक को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि उसके कितने खाते होने चाहिए और उनमें से कार्ड सुविधा किस खाते को हानी चाहिए.
- यदि कार्ड कई खातों से लिंक किए जाते हैं, शेयर नेटवर्क और व्यापारी संगठनों के लेनदेन प्राथमिक खाते में ही होते हैं. यदि इस खाते में निधियॉं अपर्याप्त हैं, दूसरे लिंक खातों में पर्याप्त निधियॉं उपलब्ध होने पर भी बैंक लेनदेन स्वीकार नहीं करता.
- कार्ड को सुपुर्द कर सभी बकाये, यदि हो, तो उनके भुगतान किये जाने तक प्राथमिक खाते का अंतरण या परिचालन मोड में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमत नहीं दी जाती है.
- कार्ड द्वारा किए गए सभी लेनदेन, जैसे वस्तुओं या सेवाओं की खरीदी, नकद, शुल्क, प्रभार और अदायगियाँ आदि के पुन: भुगतान के लिए बैंक कार्ड से लिंक किए गए खातों को भी डेबिट करेगा.
- कार्ड की वैध अवधि के दौरान कार्डधारक को अपने कार्ड के प्राथमिक बैंक खाते में समय समय पर लागू न्यूनतम जमा राशि को मेंटेन करना होगा. तथा यदि किसी भी समय जमा राशि कम होती है या उक्त सूचित न्यूनतम जमा शेष से कम हो जाती है तो बैंक समय समय पर जारी किए नियमों के अनुसार दंडात्मक शुल्क या सेवा प्रभार लगायेगा. तथा इसके लिए कार्डधारक को किसी प्रकार का नोटिस नहीं जारी करेगा और उक्त आहरणों के परिणाम स्वरूप किसी प्रकार का दायित्व नहीं लेता है.
- बैंक रिकार्डों के अनुसार कार्डधारक या ऐसा कार्डधारक, जो संयुक्त खातादार है और जिसे संयुक्त खाते को एकल व्यक्ति के रूप में परिचालन करने का प्राधिकृत कर दिया गया है, जब कार्ड द्वारा आहरित की गयी राशि और/या कार्ड द्वारा किए गए अंतरणों के लिए खाते को डेबिट करने के लिए प्राधिकार देता है, एटिएम मशीन या पीओएस टर्मिनल द्वारा किया गया बैंक के रिकार्ड के लिए सभी संयुक्त खातेदार संयुक्त रूप से या पृथक पृथक बाध्य हैं. समय समय पर बैंक द्वारा निर्धारित कार्ड से संबंधित सभी शुल्क/प्रभार कार्डधारक के किसी भी खाते में डेबिट कर वसूल किया जाएगा. यदि कोई संयुक्त खातादार, कार्ड परिचालनों के संबंध में परिचालन बंद/लेनदेन अनुदेश देना चाहता है, तो वह उसे बैंक को कम से कम 7 दिन पहले लिखित पूर्व सूचना के रूप में देना है ताकि बैंक उसे नेटवर्क में भाग लेने वाले सभी बैंक/एटिएम केन्द्रों को सूचित कर सके और अपने विवेकाधिकार के अनुसार अनुदेशों के अनुपालन के लिए कदम उठा सके.
चिप आधारित रूपे डेबिट सह एटिएम कार्ड की विशेषताएं
- एटिएम सुविधाएं : कार्ड खाते से संबंधित निम्न सुविधाएं अभ्युदय सहकारी बैंक के एटिएम में उपलब्ध हैं, जो बैंक के एकल विचक्षणाधिकार के अंतर्गत एटिएम में प्रदान की जाती हैं और वे समय समय पर बिना पूर्व सूचना के परिवर्तनाधीन हैं.
- बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार 24 घंटों की अवधि में निर्धारित संख्या में और निर्धारित राशि तक कार्डधारक अपने कार्ड खाते से नकद आहरण कर सकता है.
- कार्ड खातों में जमा शेषों की पूछताछ
- लघु विवरणी के मुद्रण के लिए
- पिन के परिवर्तन के लिए
- अभ्युदय सहकारी बैंक में दूसरे बैंकों, जो रूपे नेटवर्क के सदस्य हैं, के नकद वितरक और एटिएम में निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं. ये सुविधाएं बिना किसी पूर्व सूचना के, समय समय पर परिवर्तनीय हैं :--
- बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार 24 घंटों की अवधि में निर्धारित संख्या में और निर्धारित राशि तक कार्डधारक अपने कार्ड खाते से नकद आहरण कर सकता है
- कार्ड खातों में जमा शेषों की पूछताछ
- पिन चार अंकों वाला गोपनीय कूट संख्या है, जो एटिएम-पिन के रूप में संदर्भित है, और कार्डधारक को दिया जाता है. कार्ड का उपयोग करते हुए एटिएम सेवाएं प्राप्त करने के लिए कार्डधारक को पिन का उपयोग करना चाहिए. कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक द्वारा मेल किया गया पिन बिना किसी चीर-फाड़ मुहर बंद कवर में उसे प्राप्त हो.
- कार्डधारक को सलाह दी जाती है कि वह बैंक एटिएम संबद्ध मेनू विकल्प का उपयोग करते हुए पिन संख्या तुरंत बदल लें. उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह पिन संख्या को अकसर सामयिक अंतरालों में बदलते रहे. यदि कार्डधारक पिन संख्या भूल जाता है, पिन के पुन: सृजन के लिए बैंक को आवेदन करना है. बैंक नया पिन नंबर बैंक में विद्यमान कार्डधारक के पंजीकृत पते पर भेजेगा. कार्डधारक के लिखित आवेदन और आवश्यक शुल्क अदा किए जाने पर, नया पिन बैंक के एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत जारी किया जाएगा.
डेबिट कार्डों पर विभिन्न उत्पादनों का उपलब्ध कराने हेतु बैंक समय समय पर अपने विवेकाधिकार के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों से गठबंधन करता है. ये सभी विशेषताएं केवल उत्तम प्रयासों के अंतर्गत हैं. सेवा प्रदाता/व्यापारी/आउटलेट/एजेंसी द्वारा दिए गए इन उत्पादों की क्षमता, प्रभावीपन और उपयोगिता पर बैंक कोई गारंटी या वारंटी नहीं देता है. विवाद (यदि हो), तो बैंक को शामिल किए बिना सीधे व्यापारी/एजेंसी के साथ सीधे निपटाया जाए.
एटिएम का प्रयोग
अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के एटिम और एनएफएस एटिएम नेटवर्क (रूपे) पर कार्ड स्वीकार किया जाएगा.
- कार्डधारक को कभी भी निम्न मामलों में एटिएम का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास नहीं करने चाहिए (ए) जब तक खाते में पर्याप्त नकद शेष उपलब्ध नहीं है, (अनुमोदित सीमा में) आहरण या अंतरण (बी) अन्य पक्षकारों को जारी किए चेकों के भुगतान रोकने के उद्देश्य से आहरण या अंतरण. एटिएम/या पीओएस टर्मिनल में यदि डेबिट और समाशोधन के लिए चेक एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो एटिएम/या पीओएस टर्मिनल चेक से पहले डेबिट को प्राथमिकता देगा और यदि एटिएम/या पीओएस टर्मिनल में डेबिट के बाद पर्याप्त जमा शेष उपलब्ध नहीं है, बैंक द्वारा चेक वापस किया जाता है. खातेदार का यह दायित्व है कि वह चेक और अन्य लेनदेनों के लिए खाते में पर्याप्त जमाराशि मेंटेन करें.
- एटिम स्थानों में कार्ड का परिचालन गोपनीय पिन के साथ ही किया जा सकता है. पिन के सहयोग से किए गए सभी लेनदेनों का उत्तर दायित्व कार्डधारक पर निर्भर है. लेनदेन के जनरित रिकार्ड पर वह टिका रहेगा. जब एटिएम द्वारा कार्डधारक लेनदेन पूरा करता है, वह मुद्रित लेनदेन रिकार्ड प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है. जब वह अपना एटिएम कार्ड का उपयोग करता है, तो एटिएम रसीद पर उपलब्ध राशि दिखाई देती है.
- सभी लेनदेन, विशेषकर नकद और चेक जमाओं में पारवहन अवधि के कारण देरी हो सकती है. ऐसी देरी के कारण कार्डधारक को हुई किसी भी क्षति या हानि या असुविधा के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है.
- कार्डधारक को एटिएम द्वारा जेनरेट किए गए लेनदेन रिकार्ड को अपने यहॉं रखना चाहिए और उस पर मुद्रित विवरणों की जॉंच करनी चाहिए.
- कार्डधारक इससे सहमत है कि वह प्रति दिन अधिकतम रु.25,000/- का नकद आहरण कर सकता है और अधिकतम रु.50,000/- तक वस्तुएं खरीद सकता है (कुल मिलाकर रु.75,000/- प्रति दिन) बशर्ते कि खाते में स्पष्ट जमा शेष उपलब्ध हो, या कोई ऐसा अधिकतम आहरण/खरीदी सीमा तक जिसे बैंक समय समय पर निर्धारित करता है. इन सीमाओं का उल्लंधन करने के किसी भी प्रयास होने पर उसकी कार्ड सुविधा रद्द की जाती है. कार्डधारक इससे सहमत है कि वह खाते में पर्याप्त जमा शेष के बिना वह कार्ड द्वारा आहरण/खरीदी के लिए प्रयास नहीं करेगा. खाते में पर्याप्त जमा राशि की उपलब्धि की सुविधा सुनिश्चित करना कार्डधारक का उत्तरदायित्व है.
कृपया नोट करें : अभ्युदय बैंक एटिएम को छोड़ अन्य बैंकों के एटिएम का उपयोग करना बैंक के उपयोग मार्गदर्शी सिद्धांत प्रलेख और नियम व शर्तों के अधीन प्रभार्य हैं.
व्यापारी संगठन उपयोग
- भारत भर में रूपे इलेक्ट्रान लोगो दर्शानेवाले व्यापारी संगठनों के सभी इलेक्ट्रानिक पाइंट आफ सेल टर्मिनल पर रूपे कार्ड स्व
- केवल ईडीपी स्वाइप मशीन रखने वाले व्यापारी संगठनों में ही कार्ड स्वीकार किया जाता है. इन पर इलेक्ट्रानिक उपयोग वाले कार्ड के सिवाय अन्य कार्डों का उपयोग अप्राधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक एकल रूप में उसके लिए उत्तरदायी है.
- व्यापारी संगठनों में जब कभी कार्ड का उपयोग किया जाता है तो कार्डधारक को विक्रय पर्ची पर हस्ताक्षर करना होगा और उसकी एक प्रति को अपने यहॉं रखना होगा. बैंक विक्रय पर्ची प्रतियों की आपूर्ति नहीं करता है. कार्डधारक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गयी विक्रय पर्ची, परंतु यह प्रमाणित किया जा सकता है कि वह उसके द्वारा प्राधिकृत है, उसके लिए वह उत्तरदायी माना जाएगा.
- कार्डधारक व्यापारी के साथ किए लेनदेन व्यवहारों के लिए बैंक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता. उनमें स्वीकृत या आफर की गयी ऐसी वस्तुएं या सेवाएं की आपूर्ति शामिल हैं परंतु सीमित नहीं है. रूपे इलेक्ट्रानिक व्यापारी संगठन के साथ ग्राहक को कोई शिकायत है, उसे उक्त मामले का निपटान उस व्यापारी संगठन के साथ करना है तथा ऐसा नहीं कर सकने पर वह बैंक के उत्तरदायित्व से छुटकारा नहीं पा सकता.
- किसी व्यापारी संगठन द्वारा लेनदेन के मूल्य/लागत में यदि मूल्यवर्धन किया जाता है और उसे कार्डधारक के खाते से डेबिट किया जाता है, तो उस के लिए बैंक कोई उत्तरदायितव स्वीकार नहीं करेगा.
- किसी प्रकार की खरीदी और उसका निरसन करते हुए तदुपरांत की गयी वस्तु/सेवा लेनदेन का क्रेडिट दो अलग लेनदेनों के रूप में माना जाएगा. केवल व्यापारी से प्राप्त वापसी राशि को ही कार्डधारक के खाते में क्रेडिट किया जाएगा (निरसन प्रभार घटाकर). डेबिट लेनदेन जैसे क्रेडिट लेनदेनों को आनलाइन पर नहीं किया जाता अत: क्रेडिट वापसी के 30 दिन पहले कार्ड खाते में जमा नहीं किया जाता. कार्डधारक व्यापारी द्वारा दिए गए क्रेडिट नोट के साथ बैंक को सूचित करेगा.
- यदि कार्ड एक से अधिक खातों से लिंक किया जाता है, व्यापारी संगठनों में किए गए लेनदेन प्राथमिक खाते में ही किए जाते हैं. यदि उक्त खाते में निधियॉं अपर्याप्त होने पर, दूसरे लिंक खातों में संयुक्त रूप से पृथक-पृथक पर्याप्त निधियॉं होने पर भी, बैंक लेनदेन स्वीकार नहीं करेगा.
- होटलों में चेक-इन करते समय कार्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए. इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी, जहॉं वस्तु या सेवा खरीदी के पहले ही अग्रिम भुगतान की आवश्यकता होती है.
- मेल आदेश/फोन खरीदी के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए. ऐसा कोई भी उपयोग अप्राधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक उसके लिए एकल रूप से उत्तरदायी है.
- विदेशी पत्र/पत्रिकाओं की खरीदी के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए और ऐसा कोई भी उपयोग अनधिकृत माना जाएगा.
- कार्डधारक कार्ड का उपयोग 24 घंटों के लिए बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित अधिकतम राशि तक ही उपयोग करने के लिए सहमत होता है.
शुल्क
- वर्तमान बैंक का डेबिट कार्ड मुफ्त जारी किया जाता है. तथापि बाद में बिना किसी सूचना के वास्तविक शुल्क वसूल करने का अधिकार बैंक आरक्षित रखता है. बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार जब वह लगाया जाता है तो कार्डधारक के अनुमोदन/नवीकरण के समय कार्ड के प्राथमिक खाते में उसे डेबिट किया जाता है. ये शुल्क वापसी योग्य नहीं हैं. अन्य सेवाओं के प्रभार विद्यमान दरों पर डेबिट किए जाएंगे.
- नकद आहरण/जमा शेष की पूछताछ के लिए और या जहॉं कहीं भी लागू हो, लेनदेन शुज्क नकद आहरण/जमा शेष की पूछताछ या जहॉं कहीं भी लागू हो, प्रविष्टि के समय खाते को डेबिट किए जाएंगे.
- डेबिट कार्ड के उपयोग करने पर लागू प्रभार/शुल्क बैंक द्वारा कार्डधारक को बिना किसी पूर्व सूचना के समय समय पर नवीकृत/परिवर्तित किए जाएंगे.
प्रकटीकरण सूचना
- किसी भी विषय पर बैंक कोई सूचना आवश्यक समझता है और कार्डधारक से उसके लिए जब कभी अनुरोध करता है तो कार्डधारक उससे संबंधित सूचना, रिकार्ड या प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करेगा. कार्डधारक बेंक को यह प्राधिकार भी देगा कि वह प्रस्तुत की गयी सूचना की सत्यता यथावश्यक किसी भी प्रकार से या किसी भी स्रोत से की जॉंच करें. यदि कार्डधारक सूचना प्रस्तुत करने से इनकार करता है या गलत सूचना प्रदान करता है, बैंक अपने एकल विवेकाधिकार के अनुसार कार्ड के नवीकरण तिरस्कार कर सकता है या कार्ड एतत्द्वारा रद्द कर सकता है.
- बैंक कार्डधारक के खाते से संबंधित कोई ऐसी सूचना, जो इलेक्ट्रानिक फंड अंतरण नेटवर्क में भाग लेने के लिए बैंक के लिए आवश्यक होती है, अन्य संस्थानों को सख्त गोपनीयता के साथ प्रकट करने का अधिकार रखता है.
- सक्षम कार्यक्षेत्र वाले न्यायालय, न्यायिक-कल्प प्राधिकारियों को, कानून प्रवर्तन एजेंसियो को या अन्य कोई केन्द्र या राज्य सरकारी विभागों को या कानूनन प्रावधानित अनुसार, ग्राहक की सूचना प्रकट करने का अधिकार भी बैंक आरक्षित रखता है.
बीमा
- बीमा कंपनी के साथ गठ बंधन कर बैंक द्वारा समय समय पर कार्ड के अंतर्गत कार्डधारक को विभिन्न बीमा सुविधाएं प्रस्ताव करता है. कार्डधारक स्पष्ट सूचित करता है कि वह इस मामले में उत्पन्न किसी विषय पर या ऐसी बीमा कवर में जुडे किसी भी मामले पर, वसूली या क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रक्रिया या दावों का निपटान संबंधित या अन्य किसी मामले पर बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा. ऐसे सभी मामलों का समाधान बीमा कंपनी के साथ निपटाया या हल कर लेना चाहिए.
- दावे के निपटान का दायित्व केवल बीमा कंपनी पर निर्भर है. आगे, कार्डधारक यह भी सहमत करता है कि बैंक किसी भी समय (अपने एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत और कार्डधारक को किसी प्रकार की नोटिस दिए बिना या किसी कारण बताते हुए) पर ऐसे बीमा कवर का स्थगन करता है, वापस लेता है या रद्द करता है और इस सुविधा को जारी रखने का दायित्व बैंक पर नहीं होगा.
विवरण एवं रिकार्ड
- कार्ड लेनदेन के रिकार्ड बैंक द्वारा जारी की गयी खाते की विवरणी में और/या खाते की पास बुक में उपलब्ध हैं, जिसे कार्डधारक को अद्यतन कराना है. ग्राहक का यह दायित्व है कि वह कम से कम महीने में एक बार अपनी पास बुक को खाता परिचालित शाखा में पास बुक अद्यतन करावे. विवरणी या लेनदेन में कोई विसंगति हो तो कार्डधारक विवरण जारी करने के 15 दिन या उससे पहले उसके बारे में बैंक को सूचित करना है.
- कार्ड उपयोग के संदर्भ में बैंक द्वारा संसाधित लेनदेन रिकार्ड सभी प्रयोजन हेतु अंतिम और बाध्यकारी है.
विवाद
- खरीदी लेनदेनों के संदर्भ में, कार्डधारक द्वारा किए गए व्यय की देयता के संबंध में उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा कार्ड नंबर अंकित की गयी विक्रय पर्ची बैंक और कार्डधारक के बीच निर्णायक प्रमाण होगा. बैंक को यह सुनिश्चित करना जरूरी नहीं कि क्या कार्डधारक ने खरीदी गयी वस्तुओं को/सेवाओं को तुष्टि पर्यंत प्राप्त किया है कि नहीं.
- खाता विवरणी/पास बुक में प्रविष्ट किए गए लागू प्रभार के विरोध में असहमति व्यक्त करते या प्रविष्ट किए गए लागू प्रभार के विरोध में ग्राहक द्वारा अन्यथा निर्णय किए जाने पर बैंक व्यथित ग्राहक की असहमति पत्र प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर उस समस्या को हल करने के लिए बैंक प्रामाणिक और सहेतुक प्रयास करेगा. ऐसे प्रयासों के बाद यदि बैंक यह निर्णय करता है कि प्रभार सही नहीं है, तो वह उसकी सूचना कार्डधारक को देगा.
- चाहे कोई तकनीकी वजह से हो या अन्यथा, किसी संगठन द्वारा कार्ड स्वीकरण का तिरस्कार किए जाने पर, बैंक उसका उततरदायित्व वहन नहीं करेगा.
- इस करार का अन्वयन भारतीय कानून के अनुसार किया जाएगा. यह भारतीय कानून से नियंत्रित है. सभी विवाद भारत के मुंबई नयायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं चाहे कार्ड की जारी के लिए आवेदन की गयी शाखा बैंक की कोई भी शाखा हो या कोई अन्य कोर्ट को इस मामले में संगामी क्षेत्राधिकार हो.
- कार्डधारक बकाया वसूली हेतु किए गए सभी लागतों के लिए उत्तरदायी है. या विवाद को निपटाने हेतु कानूनी स्रोतों का उपयोग किया जाता है तो विधि व्यय के लिए भी उत्तरदायी है.
सामान्य
- अपनी नौकरी में और/या कार्यालय और/या घरेलू पते में, ई-मेल आईडी में, टेलीफोन नंबर में और मोबाइल में परिवर्तन होने पर कार्डधारक लिखत रूप में अभ्युदय बेंक को अवश्य सूचित करेगा.
- अभ्युद बैंक अपनी वेबसाइट www.abhyudayabank.co.in में उपलब्ध करायी गयी नियम व शर्तों, नीतियों, विशेषताओं और परिलाभों में किसी भी विषय वस्तु जोड़ने, हटाने या परिवर्तित करने का हक आरक्षित रखता है. वेबसाइट के अद्यतन किये जाने के बाद कार्ड का उपयोग किये जाने का अर्थ संशोधित नियम व अधिनियमों को कार्डधारक द्वारा स्वीकृत माना जाएगा.
- अपने कार्ड का उपयोग करते हुए यदि कोई कार्डधारक कार्ड में उपलब्ध जमा शेष से अधिक राशि आहरण करता है या अभ्युदय बैंक द्वारा अनुमत अतिदेय ड्राफ्ट सीमा से परे राशि का आहरण करता है, कार्डधारक बेशर्त अभ्युदय बैंक को ब्याज और पेनाल्टी सहित, यदि हो, तो समस्त राशि का भुगतान 18% प्रति वर्ष की दर या बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर से करेंगे. तथापि, इसे व्यक्त या अव्यक्त समझौता नहीं मानना चाहिए कि अभ्युदय बैंक को अतिदेय सुविधा प्रदान करना पडता है.
- कार्डधारकों को भुनाई जैसी सुविधाएं प्रस्तुत करने वाले अन्य पक्षकारों की वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में अभ्युदय बैंक किसी प्रकार का प्रतिवेदन नहीं करता. यदि सेवा में कोई लोप हो या संतोषजनक नहीं होने पर उसके लिए अभ्युदय बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.
- डेबिट कार्ड से संबंधित सभी मामलों में, बैंक का निर्णय अंतिम है और सभी प्रकार से बाध्यकारी है.
बैंक के दायित्व की सीमा
निम्न कारणों से यदि ग्राहक को कोई क्षति या हानि पहुँचती है, तो उसके लिए बैंक बाध्य नहीं है : -
- ग्राहक के अनुदेशों के आधार पर यदि बैंक यथोचित सचेतता और औचित्य से कोई कार्रवाई करता है.
- ग्राहक के अनुदेशों के आधार पर बैंक द्वारा सद्भावना से किया गया कोई कार्य.
- बैंक खाते का उपयोग करते हुए किया गया कोई अनधिकृत या गैर कानूनी लेनदेन, जो ग्राहक की कपटता या लापरवाही के कारण संपन्न हुआ है.
- कंप्यूटर सिस्टम/नेटवर्क या बैंक के संचार नेटवर्क में अनधिकार प्रवेश या हैकिंग.
- ग्राहक के खाते में अपर्याप्त जमा शेष होने पर किसी अनुदेश के अनुपालन में विफल होने पर.
- किसी अपरिहार्य घटना के कारण या तकनीकी समस्या के कारण या बैंक के नियंत्रण से परे किसी अन्य समस्या के कारण यदि ग्राहक अपने बैंक खाता नहीं खोल सकता है.
- ग्राहक का खाता यदि अन्य पक्षकारों द्वारा अनधिकृत या अवैध लेनदेन लेनदेनों के लिए उपयोग किये जा रहे हो तथा ग्राहक उसकी सूचना बैंक को नहीं प्रस्तुत करता है.
- अपने बैंक खाते/कार्ड के परिचालन के लिए ग्राहक को जारी किए गए पिन या पासवर्ड, संकेताक्षर या अन्य पहचान चिह्नों को गोपनीय व सुरक्षित रखने में ग्राहक विफल होने पर.
- ग्राहक अपने व्यक्तिगत सूचना या खाते की सूचना या अन्य किसी वस्तुपरक सूचना में हुए परिवर्तन बैंक को सूचित करने में विफल होने पर.
- किसी परिणामी या अप्रत्यक्ष हानि या उस संबध में हुए नष्ट/कार्ड या संबद्ध पिन का उपयोग, जिस किसी की वजह से संपन्न हुई हो. ग्राहक द्वारा यहॉं उद्धरित नियम व शर्तों में से किसी का उल्लंधन. किसी भी स्थिति में ऐसी हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा. जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो, प्रासंगिक हो, परिणाम स्वरूपी हो, बिना किसी संबंध कि चाहे उक्त दावा राजस्व की हानि, निवेश, उत्पाद, सुनाम, लाभ, व्यापार में रुकावट या किसी अन्य प्रकार की हानि पर आधारित हो और हानि किसी प्रकार की प्रकृति की हो तथा वह ग्राहक को हुई है या किसी अन्य पक्षकार को.
समाप्ति
- अभ्युदय बैंक किसी समय प्रस्तावित डेबिट कार्ड या किन्हीं अन्य सेवाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताए रद्द/वापस लेने का हक रखता है.
- यदि कार्डधारक रूपे डेबिट कार्ड को रद्द करना चाहता है, कार्डधारक को अभ्युदय बैंक को लिखित रूप में कम से कम 7 दिन की पूर्व सूचना देनी है और कार्ड तथा किसी अन्य अतिरिक्त कार्ड (यदि आवश्यकता नहीं है, तो) को मैग्नेटिक स्ट्रिप पर टुकडों में काट कर अभ्युदय बैंक को सुपुर्द करना है. समाप्ति के नियम व शर्तों की लागू होने के प्रयोज्य के समाप्ति के होते हुए भी, कार्डधारक द्वारा कार्ड को नष्ट किये जाने के दावा करने के बाद रूपे कार्ड द्वारा उपयोग की गयी सभी सुविधाओं या संबंधित प्रभारों के लिए कार्डधारक उत्तरदायी है. कार्ड द्वारा किए गए सभी प्रभारों के लिए, चाहे वे दुरुपयोग/धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप हुए या न हुए हों, और बैंक कार्ड को न्ष्ट किए जाने की सूचना दी गयी हो कि नहीं, कार्डधारक उततरदायी है.
- बैंक द्वारा जारी किया गया रूपे कार्ड अभ्युदय बैंक की संपत्ति है. अनुरोध किए जाने पर उसे बिना किसी शर्त तुरंत अभ्युदय बैंक के अधिकारी को वापस करना चाहिए. कृपया सुनिश्चित करें कि आप बैंक अधिकारी को कार्ड सुपुर्द करने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें.
- अभ्युदय बैंक को कार्डधारक को लिखित सूचना देकर कार्ड सुविधा तत्काल प्रभावी रूप से समाप्त करने का अधिकार है और निम्न प्रकार की घटनाओं से किसी एक के होने पर कार्ड को वापस करना होगा :
- नियम व शर्तों के अनुपालन का उल्लंघन होने पर
- अभ्युदया बैंक के साथ किए गए किसी प्रकार के करार या प्रति️बद्धता (आकस्मिक या अन्यथा) में उल्लंघन होने पर ;
- कार्डधारक के विरुद्ध दिवालियेपन या शोधाक्षम की प्रक्रिया या तत्सामन की प्रक्रिया आरंभ किए जाने पर ;
- कार्डधारक की मुत्यु पर;
- कार्ड की विशेषताओं में कोई परिवर्तन होने पर और बैंक जब यह मानता है कि ऐसे कार्डों को वापस लेना आवश्यक हे, तब भी परिवर्तन प्रभावी होने से पूर्व ही अभ्युदय बैंक को रूपे कार्ड वापस करना चाहिए. यदि कार्डधारक प्रस्तावित परिवर्तनों में किसी विशेषता, परिवर्तन या नियम व शर्तों का, कार्ड पर लागू र्श्तों को इनकार करता हे, तो भी उसे रूपे कार्ड अभ्युदय बैंक को वापस करना होगा.
विविध ( in Clause (a) words are incomplete, please see)
- कार्ड के उपयोग के लिए निर्धारित नियम व शर्तें इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट अनुसार है और बैंक द्वारा समय समय पर संशोधित अनुसार हैं. जब कार्डधारक कार्ड आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर या कार्ड के पीछे हस्ताक्षर कर कार्ड प्राप्त करने के बाद या कार्ड द्वारा लेनदेन कर या कार्ड को सक्रिय बनाने हेतु बैंक से अनुरोध करने पर या बैंक रिकार्ड में उपलब्ध उनके पते पर कार्ड प्रेषित करने के 10 दिन बाद यह माना जाएगा कि कार्डधारक ने बिना कोई शर्त कार्ड के नियम व शर्तों से सहमत है और उन्हें स्वीकार किया है.
- ये नियम व शर्ते कार्डधारक के किसी खाते से संबंधित नियम व शर्तों के अतिरिक्त हैं लेकिन उनके व्यतिरेक में नहीं हैं. बैंक बिना पूर्व सूचना के इन नियम व शर्तों में परिवर्तन कर सकता है यदि बैंक समझे कि कार्ड लेनदेनों के लिए उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रानिक सिस्टम या उपकरण की रख रखाव और सुरक्षा हेतु और या किसी अन्य कारण से इन परिवर्तनों की आवश्यकता है और उनके प्रति कार्डधारक आबद्ध है.
- बिजली के बंद होने से संचार तंत्रियों के बिगडने से, यांत्रिकी विफलता से या नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से एटिएम बिगड जाता है तो बैंक उसके लिए बाध्य नहीं है.
- यह सूचना प्राप्त करने पर कि कार्ड तैयार है, कार्डधारक व्यक्तिगत रूप से संबंधित शाखा, जहॉं उसने कार्ड के लिए आवेदन किया है, में जाकर अपनी पहचान प्रमाणित कर कार्ड प्राप्त करेगा.
- बैंक को प्रदत्त सभी प्राधिकरण और अधिकार अपरिहार्य हैं.
अपरिहार्यता
कार्डधारक द्वारा किसी ऐसे कारण वश, जो बैंक के नियंत्रण से बाहर है, नष्ट या हानि झेलता है, बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं है और नहीं उसकी क्षति पूर्ति के लिए उत्तरदायी है.
रूपे डेब्टि कार्ड केे नियम व शर्तों के लिए ---- यहॉं क्लिक करें