एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते, बैंकिंग व्यवसाय करते हुए, हमारा यह संवैधानिक दायित्व है कि हम धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए नियमों तथा ‘अपने ग्राहक जानिए’ (केवाईसी) नीति तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करें
हमारे बैंक में नये खाते खोलने के लिए साथ-साथ वर्तमान भी खातेदारों, यानी, एकल, हर एक यजमान, प्रत्येक संयुक्त खातेदार/साझोदार/निदेशक/न्यासी/हिन्दू अविभाज्य परिवार के सदस्य, अन्य प्राधिकृत हस्तारक्षर करने वाले व्यक्तियों के मामले में निम्न प्रलेखों की आवश्यकता है :
पहचान का प्रमाण : (निम्न में से कोई)
- पासपोर्ट
- चुनाव पहचान पत्र
- PAN कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड
- सरकार /नियोजक का पहचान पत्र
- बैंक के लिए स्वीकार योग्य कोई अन्य प्रलेख.
निवास के पते का प्रमाण पत्र : (निम्न में से कोई)
- राशन कार्ड
- बिजली बिल
- टेलीफोन बिल
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक के लिए स्वीकार योग्य कोई अन्य प्रलेख.
न्यास और संस्थानों के खाते
- अनुसूची I की अद्यतन प्रति – न्यास आयुक्त या डब्ल्यू बी द्वारा प्रमाणित प्रति के साथ न्यास प्रलेख/योजना के अनुसार न्यासियों, निपटान कर्ताओं, लाभ भोगियों और हस्ताक्षरियों के नाम
- यदि पंजीकृत है तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- न्यासियों, निपटान कर्ताओं, लाभ भोगियों और अटर्नी प्राधिकारियों की पहचान के लिए कोई साधिकारिक प्रलेख तथा उनके पते
- खाता खोलने तथा उसका परिचालन करने के लिए प्रबंधन समिति/न्यासियों का संकल्प
अद्यतन फोटो (पासपोर्ट आकार के) – दो
उक्त पहचान प्रक्रियायें सामयिक तौर पर नये और विद्यमान ग्राहकों के लिए लागू होंगे.
अत: हम सभी ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि (ए) और (बी) की प्रतियों सहित उक्त प्रलेखों को खातों के परिचालन की शाखा में प्रस्तुत करें. (ए) और (बी) के प्रलेख जॉंच के बाद वापस किए जाएंगे तथा स्व-प्रमाणित प्रतियों को शाखा में रखा जाएगा.
आप की बेहतर सेवा के लिए, यह आवश्यक है कि बैंक के यहॉं आपके वर्तमान तथा सही पता उपलब्ध हो ताकि बैंक की सूचनाएं आपको प्राप्त हो. कृपया यह सुनिश्चित करें कि हमारे रिकार्ड में उपलब्ध आप का पता अद्ययतन और सही है. अवैयक्तिक खातों को छोड़कर, अन्य खातों के संदर्भ में, संबंधित विधिक प्रलेखों, यानी, संस्था के ज्ञापन और अंतर्नियम की प्रमाणित प्रतियॉं, व्यापार के आरंभ का प्रमाण पत्र, न्यास प्रलेख, संकल्प, आदि की प्रमाणित प्रतियॉं, जो भी समुचित हो, को बैंक में प्रस्तुत करना आवश्यक है.
धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम, 2002 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति इस व्यवहार में भाग लेने का प्रयास करता है, या जानबूझकर शामिल होता है या इसकी किसी भी प्रक्रिया में भाग लेता है या किसी भी अपराधिक प्रक्रिया से संबंध रखता है और इस संबंधित राशि को स्वच्छ संपत्ति के रूप में दिखाने का प्रयास करता है, तो उसे धन शोधन अपराध के अंतर्गत दोषी माना जाता है.
अनुपालन अधिकारी तथा प्रधान अधिकारी
अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय.
संपर्क :-प्रथम तल, अभ्युदय बैंक बिल्डिंग, अभ्युदय बैंक मार्ग, सेक्टर 17, नवी मुंबई-400705. टेलीफोन संख्या : 022-27890664